राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था और धनखड़ का नाम सही ढंग से नहीं लिखा गया था।

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राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि 14 दिन का नोटिस नहीं दिया गया था और धनखड़ का नाम सही ढंग से नहीं लिखा गया था।


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