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छत्तीसगढ़ सरकार ने ADG जीपी सिंह को किया बहाल
भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह, जिन्हें 21 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत सेवानिवृत्त किया गया था, को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) से बड़ी राहत मिली है।
श्री सिंह ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 20 जुलाई 2023 और राज्य शासन के आदेश दिनांक 21 जुलाई 2023 को चुनौती देते हुए O.A. No. 2440/2023 के तहत याचिका दायर की थी।
याचिका में उन्होंने सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त करने और सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली की मांग की थी। CAT की मुख्य बेंच, नई दिल्ली ने 30 अप्रैल 2024 को इस मामले में सुनवाई करते हुए श्री गुरजिंदर पाल सिंह के पक्ष में आदेश जारी किया।
न्यायाधिकरण ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री सिंह को सभी परिणामी लाभों के साथ तत्काल सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए।
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