दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की FIR

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं। इस घटना में भाजपा के दो सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं।

दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है।

दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास BNS की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ BNS के सेक्शन 117,125, 131,3(5) के तहत FIR दर्ज हो रही है।

धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप शामिल हैं।


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