इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया यह निर्देश

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सेना तथा सशस्त्र बलों में सेवारत जवानों को देश का गौरव बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उनके परिवार के सदस्यों की शिकायतों के निस्तारण के लिए समुचित तंत्र बनाए।

कोर्ट ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पर यह सुनिश्चित करने का गंभीर दायित्व है कि ऐसे परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से संरक्षित कर उनका कल्याण राज्य सरकार द्वारा किया जाए।

इस संबंध में उसने कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रकरण में शुक्रवार 20 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर तैनात सैन्यकर्मी की सहायक शिक्षिका पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।

संबंधित पक्षों का पक्ष भी सुना है। मामला फिरोजाबाद जिले का है।


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