देश में डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल सीटें नहीं होनी चाहिए बर्बाद : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल मेडिकल सीटों को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसे समय में जब देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, तब कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे रिक्त सीटों को भरने के लिए नए सिरे से काउंसलिंग आयोजित करें।

जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दाखिला देने वाले प्राधिकारियों को विशेष काउंसलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर तक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा।

पीठ ने आदेश दिया, ‘तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए कि देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, बहुमूल्य मेडिकल सीटें बेकार नहीं जानी चाहिए। हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं।’

शीर्ष अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर विचार करते हुए दिया, जिनमें दाखिला देने वाले अधिकारियों को 5 दौर की काउंसलिंग के बाद भी खाली बची सीटों के लिए काउंसलिंग का एक विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश देने का अपील की गई है


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