सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड भुगतान में देरी पर 30% की सीमा को खारिज किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 2008 के फैसले को पलट दिया, जिसमें बैंकों को अतिदेय क्रेडिट कार्ड भुगतानों पर 30% से अधिक वार्षिक ब्याज वसूलने पर रोक लगा दी गई थी, तथा बैंकों को मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपनी दरें निर्धारित करने की अनुमति दे दी थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एनसीडीआरसी के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें इतनी ऊंची दरों को अनुचित व्यापार व्यवहार घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटीबैंक और एचएसबीसी सहित कई बैंकों की अपील के जवाब में आया, जिसमें एनसीडीआरसी द्वारा क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों पर लगाई गई सीमा को चुनौती दी गई थी।


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