सरकार को श्रम मानक तय करने चाहिए, श्रमिकों का शोषण नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने गिग अर्थव्यवस्था और सरकारी संस्थानों में अनिश्चित रोजगार व्यवस्था के बढ़ते प्रचलन की कड़ी आलोचना की, तथा अधिक निष्पक्ष और सुरक्षित श्रम प्रथाओं का आह्वान किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि सरकारी विभागों को अस्थायी अनुबंध पर कर्मचारियों को रखने के बजाय, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करके एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।


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