कांग्रेस प्रमुख ने चुनाव नियमों में बदलाव की निंदा करी

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कांग्रेस ने सरकार के उस चुनाव नियम में बदलाव करने के फैसले की आलोचना की है, जिसके तहत सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज तथा उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्राप्त करना कठिन हो गया है।

चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव नियम, 1961 के नियम 93(2)(ए) में संशोधन किया, ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए दस्तावेजों को प्रतिबंधित किया जा सके। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि मतदान केंद्रों के अंदर से सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का दुरुपयोग मतदाता गोपनीयता से समझौता कर सकता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके फर्जी बयानबाजी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।


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