'विटिलिगो केंद्रीय सशस्त्र बल के उम्मीदवार को अस्वीकार करने का वैध कारण है': दिल्ली उच्च न्यायालय

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि विटिलिगो से पीड़ित उम्मीदवार केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने का हकदार नहीं है। उम्मीदवार ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में सहायक कमांडेंट के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की।


feature-top