मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया।

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मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायण की पीठ ने तमिलनाडु राज्य को पुलिस की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उसका विवरण उजागर करने में पुलिस की ओर से "गंभीर चूक" के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश दिया।


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