शराब घोटाला : अनवर ढेबर की चौथी बार जमानत याचिका खारिज

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छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने खारिज कर दी है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक मामला नहीं है, यह दंडनीय अपराध है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को भी कमजोर करता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि व्यवस्थित भ्रष्टाचार आर्थिक अपराधों को जन्म देता है। देशभर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

अब तक ढेबर की चौथी जमानत याचिका खारिज हुई है। पहली बार लोवर कोर्ट, दूसरी सुप्रीम बार कोर्ट और दो बार हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है।


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