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मतदाता पहचान पत्र वोट देने के अधिकार की गारंटी नहीं देता: दिल्ली चुनाव अधिकारी
01 Jan 2025
, by: Babuaa Desk
जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कर रहे हैं, जिसके लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है। इस दौरान सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि केवल मतदाता पहचान पत्र होना ही मतदान के अधिकार की गारंटी नहीं है। यह प्रक्रिया भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सूचियाँ सभी पात्र मतदाताओं के लिए अद्यतन और समावेशी रहें।
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