2025 तक संविधान का सभी 22 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा

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भारत सरकार मार्च 2025 तक संविधान का 22 भाषाओं में अनुवाद करके इसे सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाना है, जिससे संवैधानिक अधिकारों और सिद्धांतों की उनकी समझ समृद्ध होगी।


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