न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की घोषणा करी। 

अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।


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