उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार का विवाद हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और दिल्ली सरकार के बीच विवाद हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए।

कोर्ट ने यह बात गुरुवार को उस याचिका को बंद करते हुए कही, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के कैशलेस इलाज के लिए 'फरिश्ते योजना' को लागू करने की मांग की गई थी।

जस्टिस भूषण आर. गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरसात ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2023 में याचिका पर नोटिस जारी होने के बाद पीड़ित को भुगतान जारी कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान फरसात ने कहा कि एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव मुख्य रूप से सेवाओं पर नियंत्रण के लिए है।


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