बिलासपुर : कोटवारी जमीन को बेचने वाले कोटवार को किया गया बर्खास्त

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ग्राम कोटवार द्वारा अपनी कोटवारी जमीन बेचने तथा रास्ते पर कब्जा करने संबंध में कलेक्टर से ग्रामीणों ने शिकायत की। जिस पर कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए ।

जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर कोटवार को बर्खास्त कर दिया गया है। बेलतरा तहसील अंतर्गत ग्राम बसहा में ग्राम कोटवार के पद पर संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम पदस्थ था। अनुविभागीय अधिकारी पीयूष तिवारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने अ 56 मद में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई के बाद बर्खास्तगी आदेश जारी किया है।

नायब तहसीलदार राहुल साहू ने ग्राम कोटवार बसहा संतोष कुमार गंधर्व को नोटिस जारी किया और मामले में जवाब मांगा। नोटिस के जवाब में कोटवार ने बताया कि कोटवारी भूमि से लगी उसकी निजी पैतृक भूमि है। जिसे उसने बेचा है। पैतृक भूमि बेचने पर कोटवारी जमीन बेचने का भ्रम हुआ है। कोटवार के जवाब का परीक्षण किया गया।और इस मामले में प्रकरण चला कर जानकारी जुटाई गई।

प्रकटन में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन और परिशीलन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम बसहा तहसील बेलतरा स्थित भूमि खसरा नंबर 221/1 रकबा 0.292 हेक्टेयर को संतोष कुमार पिता स्वर्गीय सुधो जाति गाड़ा द्वारा खरीददार धनेश्वर प्रसाद कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप के पास विक्रय कर दिया गया है। हल्का पटवारी द्वारा खसरा–1 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जिसमें ग्राम बसहा तहसील बेलतरा में स्थित उक्त कोटवारी भूमि कोटवार संतोष कुमार पिता सुधोराम के नाम पर दर्ज होना और कोटवारी भूमि को बेचना पाया गया। कोटवार को बर्खास्त कर भूमि को पुनः नौकर के रूप में दर्ज की जाएगी। कोटवारी भूमि ग्राम नौकर की शासकीय भूमि होती है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के कंडिका पांच के अनुसार संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम को कोटवारी भूमि बेचने पर बर्खास्त कर दिया गया है।

वही कोटवार द्वारा बेजा– कब्जा किए जाने के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर नायब तहसीलदार राहुल साहू ने कहा कि कोटवार रहते शासन के किसी अन्य कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके इसलिए शासन को क्षति पहुंचाने वाले कोटवार को पहले सेवा से पृथक किया गया है। बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।


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