दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर रद्द की

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रूण के लिंग का कथित खुलासा करने के एक मामले में एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि चिकित्सक द्वारा अपनाई गई पूर्व-निदान तकनीक कानून का उल्लंघन थी।


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