सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को भेदभाव विरोधी नियम अधिसूचित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया

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सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और आत्महत्याओं से निपटने के लिए छह सप्ताह के भीतर नए नियम अधिसूचित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नए नियम महज ‘श्वेत पत्र का पुलिंदा’ नहीं हो सकते, बल्कि प्रभावी होने चाहिए।


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