आरबीआई ने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी पर निर्देश को समेकित किया

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आरबीआई ने एक मास्टर निर्देश जारी किया, जिसमें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को समेकित किया गया है।

मास्टर निर्देश के अनुसार, क्रेडिट सूचना कम्पनियों (सीआईसी) को ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजना होगा, जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) को निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (एसयू) द्वारा एक्सेस किया जाएगा।


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