पुलिस की क्लीन चिट के बावजूद ट्रायल कोर्ट आरोपी को तलब कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस द्वारा दाखिल की गई क्लीन चिट या क्लोजर रिपोर्ट, व्यक्तियों को आरोपी के रूप में समन करने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करके न्याय की रक्षा करने में अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है।


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