बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को अंतरिम जमानत मिली

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आसाराम बापू के 17 दिन की पैरोल पर रिहा होने के एक सप्ताह बाद राजस्थान की जोधपुर जेल में वापस आने के बाद, स्वयंभू धर्मगुरु को मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

83 वर्षीय, जिनका असली नाम असुमल सिरुमलानी हरपलानी है, को 2013 में जोधपुर में अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे वहां की एक केंद्रीय जेल में बंद हैं।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने उन्हें 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी और निर्देश दिया कि रिहा होने के बाद वे अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते।


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