दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को खारिज किया

feature-top

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को निर्देश दिया गया था कि वह फोन सेवा प्रदाता से सूचना की मांग करे और आरटीआई अधिनियम के तहत ग्राहक को सूचना दे।


feature-top