सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के बच्चों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण लाभ से बाहर रखने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अगस्त 2024 के फैसले में एससी और एसटी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का संदर्भ केवल एक दृष्टिकोण था और इस संबंध में विधायिका को निर्णय लेना है।

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के बच्चों को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण लाभ से बाहर रखने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अगस्त 2024 के फैसले में एससी और एसटी कोटे से क्रीमी लेयर को बाहर रखने का संदर्भ केवल एक दृष्टिकोण था और इस संबंध में विधायिका को निर्णय लेना है।


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