सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद कुएं पर बिना अनुमति के काम करने पर रोक लगाई

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने 10 जनवरी को संभल की जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर नोटिस जारी किया है, और मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित एक निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाए और अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।


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