दिल्ली हाईकोर्ट ने ISIS सहयोगी को जमानत देने से किया इनकार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने साइबर स्पेस का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के संबंध में एनआईए द्वारा दर्ज आतंकवाद के एक मामले में आईएसआईएस के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मोहम्मद हेदैतुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर कथित तौर पर भारत में आतंकवादी समूह की विचारधारा का प्रचार करने और अन्य व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए टेलीग्राम समूहों का इस्तेमाल किया गया था।


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