दिल्ली हाईकोर्ट ने ISIS सहयोगी को जमानत देने से किया इनकार
12 Jan 2025
, by: Babuaa Desk
दिल्ली उच्च न्यायालय ने साइबर स्पेस का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के संबंध में एनआईए द्वारा दर्ज आतंकवाद के एक मामले में आईएसआईएस के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने मोहम्मद हेदैतुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर कथित तौर पर भारत में आतंकवादी समूह की विचारधारा का प्रचार करने और अन्य व्यक्तियों की भर्ती करने के लिए टेलीग्राम समूहों का इस्तेमाल किया गया था।
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