न्यायालयों में ट्रांस व्यक्तियों के लिए अलग शौचालयों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पर्याप्त शौचालय सुविधाओं का अभाव समानता को कमजोर करता है और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन में बाधा उत्पन्न करता है। न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे भारत में सभी अदालत परिसरों और न्यायाधिकरणों में पर्याप्त और समावेशी शौचालय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।


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