BPSC को पटना HC से बड़ा झटका

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पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।

न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने पप्पू कुमार ऐवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में कोई अंतरिम राहत देना संभव नहीं है।

न्यायालय ने आयोग और राज्य सरकार को 30 जनवरी तक याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में अंतिम निर्णय आने तक परीक्षा के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।


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