सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई नेता अबू बकर को जमानत देने से किया इनकार

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करने वाली न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि वह इस समय जमानत देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि, पीठ ने उन्हें यह अनुमति दी कि यदि उनकी चिकित्सा स्थिति में कोई गिरावट आती है तो वे फिर से ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।


feature-top