सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस भी जारी किया। पिछले महीने हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस भी जारी किया। पिछले महीने हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 5 जनवरी तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो


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