चंडीगढ़ मेयर चुनाव: हाईकोर्ट ने आप की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक टाली

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव को फरवरी तक टालने और हाथ उठाकर मतदान करने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक टाल दी गई है।

पीठ ने आप की उस मांग पर दलीलें सुनीं, जिसमें मेयर को 20 फरवरी तक पद पर बने रहने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पिछले साल उन्होंने कानूनी लड़ाई के बाद पदभार संभाला था, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी।


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