पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी की बहाली का आदेश दिया

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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया है, जिन्हें अप्रैल 2022 में ‘संदिग्ध निष्ठा’ के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की पीठ ने पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत ने 19 अप्रैल, 2022 को बर्खास्त करने का आदेश दिया था।


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