केरल की अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

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केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मजिस्ट्रेट के आदेश में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत उन पर और दिव्य फार्मेसी पर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता और आरोपी की अनुपस्थिति के कारण यह फैसला सुनाया गया, जिसकी अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।


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