पश्चिम बंगाल का 'अपराजिता' विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार

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3 सितंबर, 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया।

यह विधेयक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की अनुमति देता है, यदि उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह वानस्पतिक अवस्था में चली जाती है। बलात्कार के अन्य मामलों में, विधेयक में पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास का प्रावधान है।

अब विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार है।


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