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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब माँगा
22 Jan 2025
, by: Babuaa Desk

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में यूएपीए के तहत उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत की सुनवाई में दलीलों को "अंतहीन" तरीके से नहीं सुन सकता।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और शलिंदर कौर की पीठ ने पाया कि आरोपियों ने दावा किया है कि उनके खिलाफ "कुछ भी" नहीं है, और इसलिए, पुलिस से हिंसा के पीछे कथित साजिश में उनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका दिखाने को कहा।
पीठ ने पुलिस के वकील से कहा, "यह खत्म होना चाहिए। यह ऐसे नहीं चल सकता.. इसे अब खत्म होना चाहिए। हम आपको अंतहीन समय नहीं दे सकते।"

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