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दिल्ली की अदालत ने खाद्य निर्माता को ‘10Xशक्ति’ चिह्न का उपयोग करने से रोका
22 Jan 2025
, by: Babuaa Desk

दिल्ली की एक अदालत ने एक खाद्य निर्माता को फिलहाल '10XShakti' ट्रेडमार्क का उपयोग न करने का निर्देश देते हुए कहा है कि इसके उपयोग से 'शक्ति भोग' ट्रेडमार्क के मालिक को 'अपूरणीय क्षति' हो सकती है।
कुमार फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी पूर्ववर्ती कंपनी शक्ति भोग लिमिटेड थी, ने जीआरएम फूड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ '10Xशक्ति' चिह्न का उपयोग करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि इसका उपयोग 'अनधिकृत' और 'उल्लंघन' है।
कुमार फूड ने जीआरएम फूड के खिलाफ बाद की कंपनी के गेहूं के आटे के पैकेट पर '10Xशक्ति' का उपयोग करने से एकतरफा निषेधाज्ञा मांगी।

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