सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट न्यायालय को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ होर्डिंग पर सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली शिकायत का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने पूरे दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

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सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट न्यायालय को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ होर्डिंग पर सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली शिकायत का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने पूरे दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।


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