विवाह को अस्वीकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवाह के लिए अस्वीकृति व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाता।


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