सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च-अडानी समूह मामले में याचिका खारिज की

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने आज हिंडनबर्ग रिसर्च-अदानी समूह मामले में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जांच रिपोर्ट मांगने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने एक वकील द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया, जिसने पीठ के 5 अगस्त, 2024 के रजिस्ट्रार आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मामले में उनके पिछले आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा खारिज किया गया आवेदन सेबी को अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए था।


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