कोर्ट ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

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एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ 2016-17 में कथित तौर पर कुछ अपमानजनक पोस्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें "हिंदू देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाना और धार्मिक विद्वेष को भड़काना" शामिल है।

अदालत ने कहा कि उसके समक्ष दायर याचिका में संज्ञेय अपराधों के होने का खुलासा किया गया है, और शहर की पुलिस को मामले की "निष्पक्षता" से जांच करने का निर्देश दिया। 


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