सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास-आधारित आरक्षण को खारिज किया

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अधिवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जिसमें प्रभावी रूप से यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य कोटे के तहत पीजी मेडिकल प्रवेश केवल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।


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