हिंदुओं का विवाह एक वर्ष के भीतर भंग नहीं किया जा सकता: उच्च न्यायालय

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो हिंदुओं के बीच विवाह पवित्र है और इसे विवाह के एक वर्ष के भीतर तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत असाधारण कठिनाई या असाधारण भ्रष्टता न हो।


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