जयपुर: किशोर न्यायालय ने 2 नाबालिगों को 2 साल तक अस्पताल में झाड़ू लगाने का आदेश दिया

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जयपुर की एक किशोर अदालत ने 2020 में शराब की दुकान में तोड़फोड़ करने की सजा के तौर पर दो नाबालिगों को दो साल के लिए सरकारी अस्पताल में झाड़ू लगाने का आदेश दिया। अदालत ने दोनों नाबालिगों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील भारत भूषण शर्मा ने बताया कि किशोर न्यायालय (सत्र न्यायाधीश) की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों नाबालिगों को बिना वेतन के सरकारी अस्पताल के वार्ड और रसोई की सफाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि उन्हें हर हफ्ते कम से कम 30 घंटे काम करना होगा, जिसकी निगरानी सीएमएचओ करेंगे और हर तीन महीने में रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। दोनों किशोरों को 10 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा।


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