सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी दर्शन शुल्क के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

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सर्वोच्च न्यायालय ने "वीआईपी दर्शन" के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने और मंदिरों में एक निश्चित वर्ग के लोगों को "अधिमान्य, चयनात्मक और विशेष व्यवहार" देने की प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय लेना सोसायटी और मंदिर प्रबंधन का काम है और अदालत कोई निर्देश नहीं दे सकती।


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