दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को तलब किया

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता शशि थरूर को सम्मन जारी किया। 

चंद्रशेखर ने थरूर को कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए आदेश देने की मांग की है और उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने और धूमिल करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी और ₹10 करोड़ का हर्जाना मांगा है।

2024 के आम चुनावों के दौरान थरूर द्वारा दिए गए कथित झूठे और अपमानजनक बयानों को लेकर दायर किए गए मुकदमे में कांग्रेस नेता पर चंद्रशेखर पर तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।


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