गोवा लौह अयस्क खनन नीलामी के परिणाम घोषित करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

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गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने तकनीकी गड़बड़ी के बाद दक्षिण गोवा के कर्पेम सुलकोर्ना लौह अयस्क खनन ब्लॉक की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया को रोकने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की पीठ ने खनन कंपनी वेदांता की याचिका पर यह फैसला सुनाया। पिछले साल नवंबर में हुई नीलामी के लिए बोलियां बंद होने के समय वेदांता सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी थी। एक अन्य बोलीदाता अग्रवंशी प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर सरकार ने नीलामी प्रक्रिया रोक दी थी। कंपनी ने कहा था कि ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण वे बोलियां नहीं लगा पाए।


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