कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आरोप तय करने से पहले उचित समय दिया जाना चाहिए।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आरोप तय करने से पहले उचित समय दिया जाना चाहिए।


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