उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंग्सटर रोधी कानून के तहत अप्रसांगिक मामलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज एक मामले में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने जवाब में अप्रसांगिक मामलों को शामिल करने के लिए वह ''अभियोजक नहीं, बल्कि उत्पीड़क'' है जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक आरोपी व्यक्ति की याचिका पर राज्य के हलफनामे का हवाला दिया।

साथ ही यह सवाल किया कि उसके खिलाफ ऐसे मामले क्यों हैं जिन्हें या तो रद कर दिया गया है या जिनमें उसे बरी कर दिया गया है


feature-top