भड़काऊ भाषण मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने सीमन की याचिका खारिज की

feature-top

मद्रास उच्च न्यायालय ने नाम तमिझार काची (एनटीके) के प्रमुख एस सीमन की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मामले को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने सीमन को ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया। यह मामला 2019 का है, जिसे कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने तमिलनाडु के विक्रवंडी में उपचुनाव से पहले प्रचार के दौरान राजीव गांधी के खिलाफ सीमन के भाषण के खिलाफ दायर किया था। तमिल राष्ट्रवादी सीमन ने कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और राजीव गांधी को तमिलों का “विश्वासघाती” बताया था।


feature-top