गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने की कार्रवाई

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आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी दवाओं के गैरकानूनी विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों की आलोचना की और उनके मुख्य सचिवों को तलब किया।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि उसके आदेशों का शायद ही अनुपालन हुआ है। पीठ ने मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश होकर यह बताने को कहा कि इन राज्यों ने आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया।


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