जब तक न कहें, EVM डेटा न करें नष्ट: सुप्रीम कोर्ट

feature-top

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल नष्ट न किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा न हटाएं और न ही उसमें कोई नया डेटा रीलोड करें।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है? अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी।

दरअसल, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट न किया जाए। इस जनहित याचिका पर CJI संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की।


feature-top